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रेवाड़ी में दुष्कर्मी को 20 साल कैद: 6 साल की बच्ची के साथ की थी वारदात; कोर्ट ने 40 हजार जुर्माना लगाया

रेवाड़ी26 मिनट पहले

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हरियाणा के रेवाड़ी जिले में करीब 2 साल पहले 6 साल की बच्ची को बिस्किट दिलाने बहाने ले जाकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने दोषी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

घर के बाहर खेल रही थी बच्ची

मिली जानकारी के अनुसार, 8 दिसंबर 2020 को रेवाड़ी शहर के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि वह अपने काम पर गया हुआ था तथा उनकी 6 साल बेटी घर के पास खेल रही थी। वहां से गुजर रहा युवक राजस्थान के जिला अलवर के गांव तासी कठूमर निवासी काडू उर्फ कालू उर्फ राजू बच्ची को बिस्किट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था। राजू ने मोहल्ला में ही स्थित मंदिर के पीछे बच्ची से दुष्कर्म किया।

मौके पर ही पकड़ा दोषी

इसी दौरान एक अन्य व्यक्ति ने उसे देख लिया था। शोर मचाने पर लोग एकत्रित हो गए थे तथा भागने का प्रयास कर रहे युवक को मौके पर ही काबू कर पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस ने युवक के खिलाफ अपहरण व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।

कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई

जांच के बाद रामपुरा थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने कोर्ट में बीस गवाहों के बयान भी दर्ज कराए और उसके खिलाफ साक्ष्य भी पेश किए। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज कर सभी दलीलों को सुनने के बाद युवक को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी युवक काडू उर्फ कालू उर्फ राजू को 20 साल की कैद व 40 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।

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